इन्दिरा गांधी मरत्त्वा पोषण योजना इंदिरा गांधी मरत्व्व पोषण योजना IGMPY राजस्थान सरकार की शुरूआत की गई इस योजना की घोषणा राज्य के वर्ष 2020/,21/के बजट में की गई थी l इस योजना को राज्य के प्रमुख जनजातीय जिलों प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा और उपदयपुर तथा सहारिया बहुल बारा से प्रारंभ किया गया sso राजस्थान gov in
राजस्थान सरकार
उद्देश्य एवं लक्षय गर्भवती महिलाओं स्थापना कराने वाली माताओं 3. वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण लड़कियों के लिए क्या योजना हैं, की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013/के प्रावधानों सहित राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति सुपोषित राजस्थान विजन 2022/के लक्ष्यों के प्रप्ति से सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार SBCC रणनीति को अपनाना l
देय लाभ
दूसरी, संतान के जन्म पर लाभार्थियों को निमलिखत पांच चरणों में ₹ 600/का नकद लाभ दिया जाएगा l योजना के अंतर्गत लाभार्थी को नकद लाभ हस्तांतरण राशि खान विभाग के अधीन राज्य स्तर पर निर्मित राज्य मिनिरल फंड द्वारा दी जाएंगी इस योजना के लिए राशि इंदिरा महिला शक्ति निधि इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि के अंतर्गत प्रविधित की जाएंगी l
इंदिरा महिला शक्ति निधि
राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सर्वगीर्ण सशक्तिकरण के उद्देश्य से बजट 2019/20/में ₹1000/करोड़ की राशि के इंदिरा महिला शक्ति निधि के गठन की घोषणा की थी l इस निधि का उपयोग महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिए सहयोग आधुनिक अनुसंधान के लिए सहयता कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण जागरूकता के लिए शिक्षा एवं पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास संबंधित गतिविधियों में किया जाएगा इस निधि के तहत निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की गई है l राजस्थान सरकार
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहना योजना
इस योजना को 18/दिसंबर,2019/को प्रारंभ किया गया उद्देश्य इंदिरा महिला शक्ति निधि से महिलाओं को उद्यम विनिर्माण सेवा एवं व्यापार की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार विविधिकरण, के लिए बैंकों से अनुदानयुक्त श्रेण उपलब्ध कराकर रोज़गार के नवीन अवसर सुजित किए जाएंगे योजना की प्रवर्तन की अवधि 18/दिसंबर 2019/से 31/मार्च 2024/तक होगी तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा
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पत्र्या की शर्ते व्यक्तिगत आवेदक की न्युनत आयु 18/वर्ष या इससे अधिक होना अवश्यका हैं, आवेदक व्यक्तिगत संस्थागत का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूहों Rajasthan gov in login के समूह कलस्टर फेडरेशन को सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा
क्रियान्वयन एजेंसी निदेशालय महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी l https://janavicomputercourse.com/2024/10/उत्तर-प्रदेश-सरकार-महत्प/
शरण सीमा ब्याज अनुदान की डर संपाशिवर्क प्रतिभूती
इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदन स्वयं सहायता समूह को अधिकतम ₹50/लाख श्री राशि दी जाएंगी वहीं स्वयं सहायता समूहों का समूह क्लस्टर या फेडरेशन की आवेदन क्षेणी को अधिकत्म ₹₹1/करोड की श्री राशि दी जाएंगी योजना के अंतर्गत स्वीकृत श्रेणी राशि पर 25/प्रतिशत श्रेणी अनुदान दिया जाएगा l Rajasthan gov in
इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधवा परित्यक्त हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यग्ग श्रेणी की महिलाओं को श्रेणी अनुदान स्वीकृत श्रेणी राशि का प्रतिशत होगा श्रेणी अनुदान की अधिकतम सीमा ₹15/लाख होगी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार ₹ 10/लाख तक के श्रेणी पर संपाशिवरक प्रतिभूति Collateral security की मांग नहीं की जा सकती हालाकि ₹ 10/लाख तक या अधिक श्रेणी की क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फांट, फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंट्रप्रिजेज CGTMSE से जोड़ जाएगा उपयुक्त मे फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाएगा l राजस्थान सरकार
अपात्र गतिविधियों की सूची
मांस मदिरा वा मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण वा विक्रय विस्फोटक पदार्थ परिवहन वहन जिसकी ऑन रोड कीमत ₹ 10/लाख से अधिक हो पुन चक्रित न किए सकने वाले पॉलिथीन वा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद भरता सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित उत्पाद या गतिविधियां l
अवेदस हेतु आपत्र होने की शर्ते
ऐसे आवेदन जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी अन्य केंद्रीय राजकीय रोजगारमुल्क अनुदान कार्यक्रम योजना में विगत 5/वर्षों से लाभान्वित हुआ हो अपात्र माने जाएंगे ऐसे आवेदन जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्थान या बैंक का डिफॉल्टर दोषी घोषित किया गया हो अपात्र माने जाएंगे l नोट परिवार से तात्पर्य पति पत्नी तथा नाबालिक बच्चे हैं l
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संर्धनन योजना
इसके अंतर्गत ₹75.000/महिलाओं एवं बालिकाओं को नि शुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएंगी l
इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना
इसके अंतर्गत ₹5.000/महिलाओं को लेखा प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाएगा l
शिक्षा सेतु
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इंदिरा महिला शक्ति लड़कियो के लिए क्या योजना प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना तहत शिक्षा सेतु योजना शुरू की गई इस योजना के तहत प्रत्येक ड्रॉप आउट बालिका की जानकारी जुटाकर उसे पुन शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की जाएंगी बालिका के पुन शिक्षा से जोड़ने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से नि शुल्क पढ़ाया जाएगा l
इंदिरा महिला शक्ति कौशल समर्थ योजना
इसके अंतर्गत 10.000/महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
यह योजना 1/मई 2021/से लागू हुई l राज्य बजट 2021/22/में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्षय को प्राप्त लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया l 30/जनवरी 2021(से लागू आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीम योजना का दायरा बढ़ाते हुए इस योजना की शुरू आत कि गई है l
पात्रता की शर्ते
योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है, नि शुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी ₹850/प्रति परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार सामाजिक आर्थिक जन जनगणना 2011/के पात्र परिवार राज्य के सरकारी विभागों बोर्ड निगम
सरकारी कंपनी में संविदा कार्मिक लघु सीमांत कृषक एवं कोवीड 19/अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रिमता एवं असहाय परिवार नि शुल्क परिवार श्रेणी में शामिल है, राज्य के वे परिवार जो नि शुल्क पत्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी या परेशानल नहीं है, तथा मेडिकल आर्ट्स रूल्स के तरह लाभ नहीं ले रहे हैं, वे निर्धारित प्रीमियम का 50/प्रतिशत अर्थात ₹850/प्रति परिवार प्रतिवर्ष भुगतान करके योजना का लाभ ले सकते हैं l उपर्युक्त स्थिति में प्रीमियम का शेष 50/प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जाएगा l
देय राशि
इस योजना में साधारण बीमारियों के लिए ₹ 50/हज़ार प्रतिवर्ष एवं गंभीर बीमारियों के लिए ₹ 450/लाख का राशि का नि शुल्क उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है, उपर्युक्त राशि पूरे परिवार के लिए एक पोलिस वर्ष में उपयोग की जा सकेंगी यदि किसी पॉलिसी वर्ष में लिए पैकेज बुकिंग के दौरान राशि कम कम पढ़ती है या समाप्त हो गई तो ऐसी स्थिति शेष राशि का भुगतान रोगी के द्वारा स्वयं किया जाएगा l यह योजना केवल ओपीडी प्रोसिजर्स एवं चिहित प्रोसीजर्स के लिए मान्य होगी
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576/प्रकार के पैकेज एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध है, इस योजना में परिवार के आकार एवं आयु की गई सीमा नहीं है, इस योजना के अंतर्गत एक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम दर्ज किए भी लाभार्थी के रूप में अधिकृत होंगे l mail Rajasthan gov in
मुख्यमंत्री राजश्री योजना
1/जून 2016/को इस योजना की शुरू आत की गई इस योजना की घोषणा बजट 2016/17/में की गई थी l राज्य में बालिका जन्म के प्रति साकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना बालिकाओं के लालन पालन शिक्षण एवं स्थास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकूना बालिका शिक्षा मृत्युदार में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मार्ता मत्युदार में कमी लाना बालिकाओं का विद्यालयों में नामकन एवं ठहराए सुनिश्चित करना बालिका को समाज में समाज में अधिकार दिलाना l राजस्थान सरकार
देय लाभ
प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता अभिभावक को कुल ₹50.000/अधिकतम राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा राज्य के राजकीय तथा चिक्तित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म होने वाली बालिकाओं की माता पिता अस्पताल से छुट्टी मिलने पर ₹2500/की राशि देय होगी l Rajasthan gov in
बालिका के वर्ष के टीकाकरण पर उसके नाम से ₹2500/को राशि दी जाएगी l किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से ₹ 4000/कक्षा 6/में प्रवेश लेने पर ₹ 5.000/एवं कक्षा 10/में प्रवेश लेने पर ₹11.000/तथा कक्षा 12/, वी प्रवेश लेने पर ₹ 25000/, की राशि दी जाएंगी l
पत्राय ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म l जून,2016/अथवा उसके पचात हुआ हो ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड धारक हों इस योजना का लाभ राजस्थान को मूल निवासी प्रसूताओं को ही दिया जाएगा l
पहली एवं दूसरी किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली 31/मई,2016/की मध्य रात्रि के पश्चात बालिकाओं को दिया जाएगा l
तीसरी और पश्चात तवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतानों तक सीमित होगा अर्थता प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो में से अधिक नहीं है l
संचालन
इस योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास है l
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्सहन योजना
Rajasthan , gov, in Result इस योजना की शुरू आत 17/दिसंबर,2019/को हुई इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु श्रेण्ण उपलब्ध कराया जाएगा इसके अलावा पूर्व स्थापित उधम भी विस्तार विविधिकरण आधुनिकरण इत्यादि से लाभान्वित हो सकेंगे l राजस्थान सरकार की योज
योजनावधि एवं प्रवर्तन क्षेत्र
इस योजना का विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य होगा एवं यह योजना 17/दिसंबर,2019/से 31/मार्च 2020/तक प्रभावी रहेगी व्यक्तिगत आवेदन की न्यूनतम आयु 18/, वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक है,
स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना और भागीदारी फार्म सीमित देवता भागीदारी फार्म एल एल पी एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार कांजीकृत होना आवश्यक है l राजस्थान सरकार
क्रियान्वयन, एजेंसी
राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन एवं पर्वेक्षण हेतु उद्योग आयुक्त कार्यालय नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करेगा जिला स्तर पर उद्योग विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वन जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा l
श्रेणी सीमा ब्याज अनुदान की से दर एवं सपावर्क प्रतिभूत
विनिमार्ण सेवा एवं व्यापार अध्रिक उधम की स्थापना विधम विविधिकरण एवं roja आधुनिकीकरण के लिए सयात्रण एवं मशीन वर्क शेड भवन फैनरचर्र उप कारण कच्चे मला इत्यादि हेतु अधिकतम 10/करोड़ करोग तक करोड़ तक का श्री प्रदान किया जाएगा l व्यापार वाणिज्यक उत्पादों का थोक एवं खुदरा क्रय विक्रय हेतु श्रतेनी पर अधिकतम सीमा ₹1/करोड़ होगी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार ₹10/लाख तक के श्रेणी पर संपाशिर्वक प्रतिभूति Collateral security की मांग नहीं की जाएगी l राजस्थान सरकार की योजनाएं