अटल पेंशन योजना भारत सरकार ने सभी भारतीयों विशेष रूप से गरीबों कम सुविधा प्राप्त लोगों असंगठित क्षेत्र के कामगारों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए 1/जून 2015/को अटल पेंशन योजना प्रारंभ की थीं l
कार्यान्वयन
इस योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के समग्र प्रशासनिक एवं संस्थागत ढांचे के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफ द्वारा अभिशासित किया जा रही है l
प्रमुख बिंदु
. यह योजना स्वैच्छिक आवाभिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है l इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 60/वर्ष की आयु के बाद ₹1000/से लेकर ₹5000/तक का मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है, यह उसके अंशदान पर निर्भर करता है l
. अटल पेंशन योजना का लाभ बचत बैंक खाता रखने वाले सभी भारतीयों के लिए है l अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18/वर्ष और अधिकतम आयु 40/वर्ष है l
. अटल पेंशन योजना के अंर्तगत प्रत्येक अभी दाता 60/वर्ष की आयु के पश्चात मृत्यु होने तक प्रतिमाह ₹1000/से ₹5000/तक सरकार द्वारा गारंटी युक्त पेंशन प्राप्त करेगा l
अटल पेंशन योजना
. अभि दाता की मृत्यु के पश्चात अभि दाता के पति पत्नी spouse अभि दाता द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन के समान पेंशन राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे l https://janavicomputercourse.com/2025/01/प्रधानमंत्री-वय-वंदना-यो/
. अभि और और पति पत्नी spouse दोनों की मृत्यु के पश्चात अभि दाता के नामांकित व्यक्ति को अभि दाता के 60/वर्ष की तक संचित पेंशन राशि को प्राप्त करने का अधिकार होगा l अटल पेंशन योजना मृत्यु होने पर
. अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर में अभि दाता का मासिक वैमासिक या छमाही पर अभि दाता के बचत बैंक खाते से निर्धारित राशि के ऑटो डेबिड सुविधा के माध्यम से किया जाएगा l
. वर्ष वार पेंशन वार और अंशदान अंतराल वार निर्धारित अंशदान राशि और नामांकित के लिए उपलब्ध सांकेतिक पेंशन राशि में भिन्नता होगी जो अभि दाता कम आयु में पॉलिसी क्रय करता है उसके लिए प्रीमियम की राशि कम होगी और जो अधिक आयु में पॉलिसी क्रय करता है उसके लिए प्रीमियम की राशि अधिक होगी l
सह अंशदान हेतु पात्रता
पात्र आयु वर्ग अभि दाता जो आयकर दाता न हो और जो किसी सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंर्तगत न हो वे निम्नलिखित सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं l
. केंद्र सरकार द्वारा कुल निर्धारित अंशदान का 50/प्रतिशत या ₹1000/प्रतिवर्ष जो भी कम हो सह अंशदान किया जाएगा l
. राज्य सरकारें अपने राज्य के अटल पेंशन योजना अभिदाताओं को अतिरिक्त स्वैच्छिक सह अंशदान उपलब्ध करा सकती है l
. इस संबंध में प्रक्रिया पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफ आर डी ए द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाएगी l
पेंशन भुगतान एवं आहरण
. अभिदाताओं आवेदकों की आयु 60/होने के बाद ही पेंशन की शुरुआत होगी lhttps://www.quora.com/profile/Rekha-Devi-2144?ch=10&oid=2407798221&share=e02b34fe&srid=3djjWJ&target_type=user
. यदि कोई अभि दाता जिसने अटल पेंशन योजना के अंर्तगत सरकार के सह अंशदान की सुविधा प्राप्त की है,60/वर्ष की आयु से पूर्व अटल पेंशन योजना को स्वेच्छा से छोड़ता है,atal pension Yojana ke labh
तो उसे उसके द्वारा इस योजना में किए गए अंशदान के साथ अंशदानों पर अर्जित निवाल वास्तविक ब्याज खाता रखरखाब प्रभारों की कटौती के उपरांत लौटाया जाएगा जबकि सरकार का सह अंशदान तथा सरकार को सह अंशदान पर अर्जित ब्याज उसे नहीं लौटाए जाएंगे l अटल पेंशन योजना की सूची
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